RBI ने Paytm Payments Bank पर लगाई रोक, 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा बैंक।

RBI ने Paytm Payments Bank पर लगाई रोक, 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा बैंक।
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देहरादून/दिल्ली– भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) पर 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि Paytm को न तो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की परमिशन होगी और न ही वह कोई भी प्रीपेड बिल पेमेंट, वॉलेट या फास्टैग में टॉप अप या जमा स्वीकार कर सकेगा।

RBI ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को वॉलेट सहित किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन्स की परमिशन नहीं दी जाएगी।

हालांकि, इसे लेकर अकाउंट होल्डर्स या पेटीएम यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा है कि पेटीएम (Paytm) ग्राहक अपने बचे बैलेंस की निकासी या उपयोग कर सकेंगे, उसके लिए किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। बचे हुए बैलेंस के पूरा हो जाने के बाद, यूजर्स इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे।

क्यों RBI ने उठाया कदम

रेगुलेशन का पालन न करने और सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते RBI ने Paytm Payments Bank को अपनी सेवाओं में नई जमा और क्रेडिट लेनदेन लेने से रोक लगा दी है। RBI ने बयान में कहा कि यह आदेश ऑडिट रिपोर्टों में खामियां पाने के बाद जारी किया गया है।

RBI ने कहा कि 29 फरवरी, 2024 के बाद से कोई भी नया ट्रांजैक्शन या टॉप अप पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से नहीं हो पाएगा। हालांकि, इसके माध्यम से ब्याज कैशबैक या रिफंड का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा।

RBI ने आगे कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत के फेमस ट्रांजैक्शन सिस्टम जैसे UPI सहित किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिये फंड ट्रांसफर करने भी परमिशन नहीं दी जाएगी।

बता दें कि इसके पहले भी मार्च, 2022 में RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक शामिल न शामिल करने का निर्देश दिया था।

RBI ने कहा कि वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communications Ltd ) और इसकी सब्सिडियरी कंपनी Paytm Payments Services Ltd के नोडल अकाउंट्स को जल्द से जल्द समाप्त करना है। यह समयसीमा किसी भी हालात में 29 फरवरी, 2024 के आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि One97 Communications Ltd की पेटीएम में 49 फीसदी हिस्सेदारी है।

RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 15 मार्च, 2024 तक सभी ट्रांजैक्शन्स, जो अभी पेंडिंग में पड़े हैं, यानी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन्स और इसके अलावा, नो,डल अकाउंट के निपटान का निर्देश दिया है। इसके बाद किसी भी लेनदेन की परमिशन नहीं मिलेगी।

Rupesh Negi

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