शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर,घर में खोल सकते हैं बार, जानें- क्या है नियम।
देहरादून– उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है. यहां अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रख सकेंगे. राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है. जिसके तहत एक व्यक्ति को लाइसेंस भी जारी किया गया है,
उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023- 24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है, जिसके तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था.. जिसका लाइसेंस 4 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है।
अधिकारी ने बताया कि लोग इस तरह से अपनी पसंद की शराब ज्यादा मात्रा में घरों में रख सकेंगे, लेकिन उन्हें सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की अनुमति है, नियम के अनुसार, कैंटीन या अन्य राज्यों में बिकने वाली शराब नहीं रखनी है, साथ ही जो व्यक्ति पांच साल से आईटीआर भर रहा है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और जिलाधिकारी इसे स्वीकृत करेंगे।
इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया की आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून जनपद में इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है … जिसके लिए लाइसेंस धारक से नीति के अनुसार शर्तो के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नही जाएगा और बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा … इसका शपथ पत्र भी लिया गया है । इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत मे निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाती है।

