अगर आपके पास भी है दूसरे राज्य की गाड़ी तो हो जाये सतर्क,बाहरी वाहनों को लेकर परिवहन विभाग हुआ सख्त।
देहरादून- उत्तराखंड में अगर आप दूसरे राज्य का वाहन चला रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। दअरसल एमवी ऐक्ट के मुताबिक ऐसे वाहन को एक साल के भीतर संबंधित राज्य से ट्रांसफर करवाना जरूरी है। ऐसा ना करने पर आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। आरटीओ (प्रवर्तन) देहरादून सुनील शर्मा ने बताया कि दूसरे राज्य का वाहन एक साल से ज्यादा उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। वाहन को ट्रांसफर करवाना जरूरी है। यदि वाहन एक साल से ज्यादा राज्य के भीतर रहता है तो उसमें चालान का प्रावधान है। इस दौरान उन्होने बताया कि इसके लिए आरटीओ की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है।


