आज से प्रदेश मे भू क़ानून लागु, इन जिलों मे बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएंगे जमीन, ये होंगी नियम शर्ते।

आज से प्रदेश मे भू क़ानून लागु, इन जिलों मे बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएंगे जमीन, ये होंगी नियम शर्ते।
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देहरादून– उत्तराखंड के पहाड़ की कृषि, उद्यान की जमीन को बचाने को धामी सरकार के भू कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब हरिद्वार, उधमसिंहनगर को छोड़ कर राज्य के शेष 11 पहाड़ी जिलों में बाहर का कोई भी व्यक्ति कृषि, उद्यान के लिए जमीन नहीं खरीद पाएगा।

धामी सरकार ने बुधवार को सख्त भू कानून को मंजूरी दी। अब उत्तराखंड में 11 जिलों में दूसरे राज्य के लोग नहीं खरीद पाएंगे कृषि, उद्यान के लिए जमीन। हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़ बाकी 11 जिलों में जमीन खरीद प्रतिबंधित कर दी गई है।

निकाय सीमा में तय भूउपयोग से हटकर जमीन के इस्तेमाल करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

धामी सरकार ने भू कानून को बेहद सख्त बना दिया है।

त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त कर एक बड़ा साहसी फैसला लिया गया है। अब राज्य में साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीद की मंजूरी नहीं दी जाएगी। पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती को तेजी से पूरा किया जाएगा।

दूसरे राज्य के लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जमीनों की खरीदारी के लिए अब डीएम अनुमति नहीं दे पाएंगे।

प्रदेश में जमीन खरीद के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की एक एक इंच जमीन खरीद का ब्यौरा दर्ज होगा।

निकाय सीमा से बाहर दूसरे राज्य के लोगों को जमीन खरीदने को शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। उनकी जमीन को आधार से लिंक किया जाएगा। एक परिवार में दो लोगों के तथ्य छुपाकर जमीन खरीदने पर सख्त कार्रवाई के रूप में जमीन सरकार में निहित कर दी जाएगी।

सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को सभी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट नियमित रूप से देनी होगी।

नगर निकाय सीमा में जमीनों के तय भू उपयोग के अंतर्गत ही लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। राज्य से बाहर के लोगों के इसका दुरुपयोग करने सरकार स्तर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों से हटकर किए गए इस्तेमाल पर जमीन सरकार में निहित की जाएगी।

Rupesh Negi

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