नगर पंचायत पुरोला में धारा 144 लागू, उत्तराखंड में होने वाली महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

नगर पंचायत पुरोला में धारा 144 लागू, उत्तराखंड में होने वाली महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
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देहरादून– उत्तरकाशी के पुरोला में कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसकी शादी कराने की साजिश में एक हिंदू युवक के साथ मुस्लिम लड़के के शामिल होने की घटना के बाद मुस्लिमों के खिलाफ पूरा उत्तराखण्ड एकजुट हो गया है और मुस्लिममुक्त उत्तराखण्ड की मुहिम तेज हो गयी है। लैंड जिहाद वाले मुख्यमंत्री धामी के शासन में दक्षिणपंथी संगठनों की शह पर इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में मुस्लिमों के खिलाफ जगह जगह लोगों का गुस्सा फूट रहा है।

नगर पंचायत क्षेत्र पुरोला में बुधवार को धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 आज 14 जून 2023 से 19 जून 2023 तक लागू रहेगी। नगर क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा विगत घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप प्रदर्शन रैली आयोजित कर शांति एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इस हेतु धारा 144 लागू की गई है। उक्त धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 भ.द.वि. के अंर्तगत दंडनीय होगा। जिला प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाएं रखने में सहयोग के साथ ही निषेधाज्ञा का पालन करें।

लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड में होने वाली महापंचायत का मामला

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की दी सलाह

NGO PUCL ने सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने रखा था मामला

मामले पर सुप्रीम कोर्ट से की थी जल्द सुनवाई की मांग

लेटर पिटीशन में महापंचायत पर रोक लगाने की थी मांग

लेटर पिटीशन में उत्तरकाशी में रह रहे अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी थी मांग।

डीआईजी गढ़वाल रेंज के एस नगन्याल ने उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत के लिए साफ कह दिया है कि कानून का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी…इसके साथ ही उन्होने बताया कि पुरोला में महापंचायत किसने बुलाई है और महापंचायत कहां होनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। डीआईजी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। आपको बता दें कि पुरोला में तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत के आयोजनकर्ताओं को अनुमति नहीं दी है। विश्व हिंदू परिषद और प्रधान संगठन की ओर से अनुमति मांगी गई थी। इसके अलावा पुरोला में धारा 144 भी लागू कर दी गई है।

Rupesh Negi

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