सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, थमा बुलडोजर, प्रभावित लोगों ने बांटी मिठाईयां।
हल्द्वानी- रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने 4365 घर तोड़कर अतिक्रमण हटाने का दिया था आदेश
78 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा प्रशासन और रेलवे विभाग।
सुबह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी सबकी निगाहें
आज दोपहर आया सुप्रीम कोर्ट से फैसला।
रेलवे अतिक्रमण को लेकर भाजपा, कांग्रेस, ओर सपा की सियासत जारी।
देश के सभी नेताओं के बयान भी आ रहे सामने
बनभूलपुरा में अतिक्रमण प्रभावित लगातार कर रहे थे प्रदर्शन।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक…
नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।
सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। पुनर्वास की व्यवस्था क्या है। भूमि की प्रकृति क्या रही है, इन सवालों पर जवाब दें रेलवे।
हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण के मामले में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की खबर बनभूलपुरा पहुंची तो सुबह से दुआएं कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के 1 सप्ताह के नोटिस पर अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की गयी है, जैसे ही यह खबर गफूर बस्ती और बनभूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों तक पहुंची तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी जीत की शुरुआत है क्योंकि वह कई दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं और आज रेलवे उसे अपनी बता रहा है बनभूलपुरा की महिलाएं बुजुर्ग और बच्चे सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान फैसला उनके हक में आने की मांग रहे थे।